वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने वर्ष 2023-24 का आम बजट 2 फ़रवरी को संसद में पेश किया | जो मोदी सरकार के दुसरे कार्यकाल का अंतिम आम बजट है |
नई कर व्यवस्था, सात लाख तक की आय पर कोई कर नहीं |
Last Updated On: 13 August 2023
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने वर्ष २०२३-२४ का आम बजट २ फ़रवरी को संसद में पेश किया | जो मोदी सरकार के दुसरे कार्यकाल का अंतिम आम बजट है | कुल ४५.०३ करोड़ के बजट में जो सबसे ज्यादा सुर्खियों में रहा वह है आम आदमी को रहत देने वाली नई कर व्यवस्था |
बजट में माध्यम वर्ग का खास ख्याल रखा गया है | ८ वर्ष बाद आयकर दरो में बदलाव करते हुए कर छूट का दायरा बढाया गया है |
अगर आपकी कुल सालाना आय सात लाख रुपय तक है तो आपको कोई कर नहीं देना होगा | लेकिन इसमें किसी अन्य तरह की बचत छूट का लाभ नहीं मिलेगा |
लेकिन अगर आपकी सालाना आय सात लाख से अधिक है तो आप कर के अंतर्गत आयेगे |
नई टैक्स व्यवस्था में ज्यादा आज़ादी
नई टैक्स व्यवस्था चुनने वालो को सात लाख रुपय की आय तक कोई टेक्स नहीं देना होगा | इस टेक्स रिजीम को लेने वालो को 50 हजार रुपय का स्टैण्डर्ड डीडक़सन भी मिलेगा | मतलब 7.50 लाख तक की आय तक कोई टेक्स नहीं लगेगा |
नई टैक्स व्यवस्था में स्लैब की संख्या को सात से घटा कर 6 कर दिया गया है |
नई टैक्स व्यवस्था इस प्रकार है -
स्लैब 0 - 3 लाख ......................NIL Tax
स्लैब 3-6 लाख ......................5% Tax
स्लैब 6 - 9 लाख ......................10% Tax
स्लैब 9 -12 लाख .....................15% Tax
स्लैब 12 -15 लाख ...................20% Tax
स्लैब 15 लाख से ज्यादा ...........30% Tax
पुरानी टैक्स व्यवस्था इस प्रकार है -
स्लैब 0 - 2.50 लाख ......................NIL Tax
स्लैब 2.50 - 5 लाख ......................5% Tax
स्लैब 5 -7.50 लाख ......................10% Tax
स्लैब 7.50-10 लाख .....................15% Tax
स्लैब 10 - 12.50 लाख ...................20% Tax
स्लैब 12.50 - 15 लाख ...................25%
स्लैब 15 लाख से ज्यादा ................30% Tax
नई टैक्स व्यवस्था में 10 करोड़ रुपय से ज्यादा आय वालो के सरचार्ज की उच्चतम दर को 37% से घटाकर 25% कर दिया गया है |
पुरानी टैक्स व्यवस्था भी चुनने की आजादी
सरकार ने पुरानी ताक्स्व्यवास्था को भी जरी रखा हे लेकिन सरकार ने नई टैक्स व्यवस्था को डिफाल्ट बनाने का प्रस्ताव रखा है | यानि अगर आपने आयकर रिटर्न भरते समय पुरानी टैक्स व्यवस्था को नहीं चुना तो आप खुद बा खुद नई टैक्स व्यवस्था के दायरे में होंगे |
नई टैक्स व्यवस्था में सात लाख आय वाले व्यक्ति को सालाना 33,800 रुपय की बचत होगी | 10 लाख की आय वाले व्यक्ति को सालाना 23,400 और 15 लाख की आय पर 49,400 रुपय बचेंगे |